ऊधमसिंहनगर में लाउडस्पीकरों पर पुलिस की सख्ती, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई

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KASHIPUR SAMAY NEWS

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एसएसपी अजय गणपति के निर्देश पर जनपद भर में चला विशेष अभियान, बिना अनुमति और नियमों के विरुद्ध संचालित लाउडस्पीकर हटाए गए


रुद्रपुर। मा. सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अजय गणपति के निर्देशन में ऊधमसिंहनगर पुलिस ने जनपदभर में विशेष अभियान चलाया। इस दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों में निर्धारित डेसिबल सीमा और समयावधि का उल्लंघन कर संचालित किए जा रहे लाउडस्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें हटवाया गया।


अभियान के दौरान पुलिस ने ऐसे लाउडस्पीकर भी हटवाए जो बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के लगाए गए थे या निर्धारित मानकों के विपरीत संचालित किए जा रहे थे। साथ ही धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य संस्थानों के संचालकों को ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों की जानकारी देकर उनका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए।


एसएसपी अजय गणपति ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ‘साइलेंट आवर्स’ के दौरान किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित है। इसके अलावा निर्धारित डेसिबल सीमा का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है।


उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में यदि कोई व्यक्ति, संस्था या संगठन बिना अनुमति अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन करते हुए लाउडस्पीकर का उपयोग करता पाया गया तो उसके विरुद्ध संबंधित अधिनियमों के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


ऊधमसिंहनगर पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि ध्वनि प्रदूषण रोकने में प्रशासन का सहयोग करें तथा नियमों का पालन कर शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने में अपनी सहभागिता निभाएं।

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