हल्द्वानी में राहुल गांधी के खिलाफ FIR, शुद्धिकरण विवाद ने लिया कानूनी मोड़

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Kashipur Samay News

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हल्द्वानी: रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद हुए कथित शुद्धिकरण कार्यक्रम को लेकर चल रहा विवाद अब कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है। दलित युवकों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।



शिकायतकर्ताओं विनोद आर्य और अमित कुमार ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अनुसूचित जाति के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक एवं जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। शिकायत में पूरे मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई थी।

पुलिस ने अमित कुमार की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एफआईआर संख्या 297/2026 के तहत बीएनएस की धारा 196 और 299 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(q) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

रामलीला मैदान में हुए कथित शुद्धिकरण कार्यक्रम के बाद से ही इस मुद्दे पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। अब राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद विवाद ने नया कानूनी मोड़ ले लिया है। पुलिस जांच के बाद ही आरोपों से जुड़े तथ्यों की स्थिति स्पष्ट होगी।

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