काशीपुर | श्रावण कांवड़ यात्रा 2026 के लिए यातायात प्लान लागू – 08 फरवरी से 16 फरवरी तक रहेगा विशेष ट्रैफिक डायवर्जन

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KASHIPUR SAMAY NEWS

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श्रावण कांवड़ यात्रा 2026 को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से काशीपुर, बाजपुर एवं गदरपुर क्षेत्र में यातायात पुलिस द्वारा विशेष यातायात योजना लागू की गई है। यह योजना दिनांक 08.02.2026 से 16.02.2026 प्रातः तक प्रभावी रहेगी।


भारी वाहनों की आवाजाही पर रहेगा प्रतिबंध
कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्त कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मार्गों से आने वाले भारी वाहनों (ट्रक, डंपर, डीसीएम, पिकअप, ट्रैक्टर-ट्रॉली आदि) को चिन्हित चेक पोस्ट से आगे प्रतिबंधित किया गया है।


इन मार्गों पर रोके जाएंगे भारी वाहन
1. धामपुर बिजनौर से आने वाले भारी वाहन – नादेही व धामपुर बॉर्डर से आगे प्रतिबंधित
2. ठाकुरद्वारा से आने वाले भारी वाहन – सूर्या चौकी से आगे प्रतिबंधित
3. मुरादाबाद टांडा मार्ग – चौकी पीपा से आगे प्रतिबंधित.              4. बहेड़ी से आने वाले भारी वाहन – लोहिया पुल से आगे प्रतिबंधित.                                                                          5. रामनगर से आने वाले भारी वाहन – चौकी प्रतापपुर से आगे प्रतिबंधित.                                                                     6. हल्द्वानी से बाजपुर होते हुए आने वाले भारी वाहन – चौकी बरखेड़ी से आगे प्रतिबंधित.                                                                    7. मोतियापुर से गदरपुर की ओर आने वाले भारी वाहन – मोतियापुर मस्जिद से आगे प्रतिबंधित                                                      8. नवाबगंज से गदरपुर की ओर आने वाले भारी वाहन – महतोश मोड़ से आगे प्रतिबंधित


एनएच-74 पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद


जनपद बिजनौर से समन्वय के उपरांत 08 फरवरी 2026 से एनएच-74 पर भारी वाहनों का संचालन पूर्णतः बंद रहेगा।


भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय
भारी वाहन निम्न मार्गों से आवागमन करेंगे


1. दोहरा → मुरादाबाद → संभल → अनुपशहर → हापुड़ → मेरठ → दिल्ली / हरिद्वार
2. केबीआर → ठाकुरद्वारा → मुरादाबाद → संभल → अनुपशहर → हापुड़ → मेरठ → दिल्ली / हरिद्वार
3. जसपुर → ठाकुरद्वारा → मुरादाबाद → संभल → अनुपशहर → हापुड़ → मेरठ → दिल्ली / हरिद्वार


आवश्यक सेवाओं को छूट
दूध, गैस, फल-सब्जी एवं पेट्रोलियम पदार्थों से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। अन्य सभी प्रकार के भारी वाहनों पर

पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा
स्थिति के अनुसार समय में हो सकता है बदलाव
कांवड़ियों की संख्या एवं यातायात दबाव को देखते हुए प्रशासन द्वारा इस यातायात योजना की समयावधि में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

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