रुद्रपुर |- जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठक करते हुए जनपद में दो से अधिक शस्त्र/शस्त्र लाइसेंस रखने वाले व्यक्तियों को एक सप्ताह के भीतर अतिरिक्त शस्त्र लाइसेंस जमा कराने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में पुलिस एवं संबंधित थाना प्रभारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए गए हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयुध नियम-2019 में किए गए संशोधन के अनुसार कोई भी व्यक्ति दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकता। इस संबंध में समय-समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से भी सूचना प्रकाशित कराई गई है तथा संबंधित शस्त्रधारकों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि जिन शस्त्रधारकों के पास दो से अधिक शस्त्र/शस्त्र लाइसेंस हैं, उन्हें एक सप्ताह के भीतर संबंधित थाना में अतिरिक्त शस्त्र लाइसेंस जमा कराते हुए उन्हें निरस्त कराना होगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर ऐसा नहीं किया गया तो नियमानुसार संबंधित शस्त्रधारकों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. उत्तम सिंह नेगी, एसीपी गौरव पाण्डेय, सीओ प्रशांत कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
Rudrapur Udham Singh Nagar District Magistrate Nitin Singh Bhadoria Arms License Arms Act 2019 Weapon License Rules Police Administration District Administration,

शहरयार आसिम
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