उधम सिंह नगर जिले के कोतवाली ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के गंभीर मामले में पुलिस ने एक कोचिंग शिक्षक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना सामने आने के बाद क्षेत्र में अभिभावकों के बीच बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।
होटल ले जाकर दुष्कर्म का आरोप
जानकारी के अनुसार, बीती 13 फरवरी को पीड़िता के परिजन ने कोतवाली ट्रांजिट कैंप में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उनकी नाबालिग बेटी पिछले दो वर्षों से आनंद विहार स्थित एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रही थी। आरोप है कि कोचिंग शिक्षक विशाल कुमार सिंह ने छात्रा को बहला-फुसलाकर एक होटल में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया।
मोदी मैदान के पास से गिरफ्तारी
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बीएनएस की धारा 137(2), 65(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत अभियोग पंजीकृत किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की और मुखबिर की सूचना पर 14 फरवरी की शाम करीब 6:50 बजे मोदी मैदान के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी का विवरण
नाम: विशाल कुमार सिंह
पिता का नाम: वीरेंद्र सिंह
उम्र: 29 वर्ष
स्थायी पता: किशनपुर टोला, जलालपुर, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)
वर्तमान निवास: संजय नगर खेड़ा, कोतवाली ट्रांजिट कैंप क्षेत्र, उधम सिंह नगर
आरोपी वर्तमान में एक कोचिंग सेंटर में शिक्षक के रूप में कार्यरत था।
कोतवाली ट्रांजिट कैंप में तैनात महेश कांडपाल, उपनिरीक्षक ने बताया,
“आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। मामले की गहन जांच जारी है और अन्य साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। सभी अभिभावकों से अपील है कि वे अपने बच्चों को जहां भी कोचिंग भेजें, वहां के संचालक और शिक्षकों की विधिवत जांच-पड़ताल अवश्य करें।”
इस घटना के बाद क्षेत्र में कोचिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

शहरयार आसिम
सम्पादक काशीपुर समय
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