देहरादून। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर नैनीताल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश (स्टे) को हटाने के लिए राज्य सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। पंचायतीराज सचिव चंद्रेश यादव ने सोमवार को बताया कि गर्वमेंट प्रेस रुड़की के निदेशक को पंचायत आरक्षण नियमावली 2025 के गजट नोटिफिकेशन की प्रति शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस गजट नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर स्टे हटाने का अनुरोध किया जाएगा।
यादव ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था से संबंधित नियमावली की अधिसूचना की प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर स्टे लगाया हुआ है, जिसका पूरी तरह पालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गजट नोटिफिकेशन को कोर्ट के समक्ष रखकर स्थिति स्पष्ट की जाएगी, ताकि उचित न्यायिक मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।
सचिव ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार न्यायालय के निर्देशों का सम्मान करते हुए पंचायतीराज व्यवस्था को संविधान और कानून के अनुरूप संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है

मरहूम परवेज़ आसिम पत्रकार
काशीपुर समय
कार्यालय – नई अनाज मंडी, सर्वरखेड़ा
