काशीपुर समय शहरयार आसिम
तहसील प्रशासन गदरपुर ने ग्राम गुलरभोज स्थित सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। तहसीलदार गदरपुर द्वारा जारी नोटिस के अनुसार अरविंद पांडे पुत्र श्री वीरेंद्र पांडे निवासी ग्राम गुलरभोज द्वारा खाता संख्या 64, खसरा संख्या 12गा, रकबा 0.158 हेक्टेयर, भूमि श्रेणी 5(1) नई परती (सरकारी भूमि) पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। यह भूमि दो सड़कों के मध्य स्थित है, जिसके एक ओर सिंचाई की नहर भी गुजरती है।
Action as per High Court Order
उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कार्रवाई
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यह कार्रवाई उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में दायर याचिका संख्या 192/2024 में 26 दिसंबर 2024 को पारित आदेश के अनुपालन में की गई है। इसके साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल याचिका संख्या 295/2022 एवं अन्य संबंधित मामलों में दिए गए आदेशों का भी उल्लेख किया गया है।
Order to Remove Encroachment in 15 Days
15 दिन में अतिक्रमण हटाने के निर्देश
प्रशासन ने अतिक्रमणकर्ता को 15 दिवस के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय सीमा में अतिक्रमण न हटाने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा।
Revenue Department Told to Ensure Compliance
राजस्व विभाग को तामिली सुनिश्चित करने के निर्देश
तहसील प्रशासन ने संबंधित राजस्व निरीक्षक को आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपते हुए तामिली सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किए हैं।

Gadarpur administration issued a 15-day notice to remove encroachment from government land.

शहरयार आसिम
सम्पादक काशीपुर समय
कार्यालय – नई अनाज मंडी, सरबरखेड़ा, काशीपुर
संपर्क – +91 8077 966 747
